Uttarakhand
फर्जी फर्म बनाकर SBI बैंक से लाखो रुपए का वाहन ऋण प्राप्त कर धोखाधडी करने वाले 03 शातिर अभियुक्तो के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट मे मुकदमा दर्ज
देहरादून। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (वर्तमान मे भारतीय स्टेट बैंक) शाखा जीएमएस रोड देहरादून से कार ऋण लेने हेतु फर्जी दस्तावेज बैंक मे जमा कर लाखो रुपए की धोखाधडी करने के अलग-अलग प्रकरण मे 06 मुकदमे माह नवम्बर 2019 मे थाना बसंत विहार पर दर्ज हुए । समस्त प्रकरण की विवेचना मे ज्ञात हुआ कि शुभ प्रीमियर, धर्मपुर, देहरादून के डायरेक्टर कृपाल सिंह, प्रदीप सकलानी व शूरवीर सिंह तोमर द्वारा फर्जी कोटेशन तैयार कर के.वाई.सी फॉर्म के साथ अन्य कूटरचित दस्तावेज बैंक में जमा कर 06 कार ऋण प्राप्त कर कुल रू 3195175/- रूपये की धनराशि को हडप लिया गया है । प्रकरण मे अभियुक्तगण कृपाल सिंह, प्रदीप सकलानी व शूरवीर सिंह तोमर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, इनके विरुद्ध विभिन्न मुकदमों मे आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा 420/467/468/471/120बी भादवि मे मा0 न्यायालय प्रेषित किये जा चुके है ।
*श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार* अवैध क्रिया-कलापों मे लिप्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध ठोस निरोधात्मक कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया था । उच्चाधिकारीगणों के आदेशानुसार *प्रभारी निरीक्षक थाना बसंत विहार द्वारा उपरोक्त अपराधों के गैंगलीडर कृपाल सिंह व गैंग सदस्य प्रदीप सकलानी व शूरवीर सिंह तोमर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए थाना बसंत विहार पर मु0अ0सं0 94/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है* ।
*गैंगलीडर व गैंग सदस्यों के नाम-पता* –
1-गैंग लीडर कृपाल सिंह पुत्र स्व0 जबर सिंह निवासी 145 दीपनगर नेहरू कालोनी, देहरादून उम्र 39 वर्ष
2- गैंग सदस्य शूरवीर सिंह तोमर पुत्र स्व0 श्री राम सिंह निवासी मझगाँव तहसील चकराता देहरादून हाल निवासी डाक्टरगंज तहसील विकासनगर देहरादून उम्र 52 वर्ष
3-गैंग सदस्य प्रदीप सकलानी पुत्र भूदेव सकलानी निवासी जडगांव सकलानी टिहरी गढवाल उम्र 40 वर्ष