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फाल्स एविडेंस देने के आरोप में न्यायालय द्वारा किया गया मुकदमा दर्ज
अधिवक्ता आशुतोष गुलाटी ने दिलाया अभियुक्त को न्याय
पीड़िता के विरुद्ध false evidence देने के आरोप में न्यायालय द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया
देहरादून। पीड़िता द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 488/ 2021 थाना विकासनगर अंतर्गत धारा 376,377 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियुक्त जोनी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।
माननीय न्यायालय एफ.टी.एस. सी /अपर जिला जज देहरादून के समक्ष पीड़िता व अन्य गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित किया गया जिसमें पीड़िता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त ,, द्वारा दिनांक 12.11.2021 से 16. 11.2021 तक मेरे साथ बलात्कार करता रहा तथा मेरे साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध बनाए और मेरा वीडियो बनाया वह फोटो खींचे ताकि मैं किसी को इस घटना के बारे में बता ना सकूं पीड़िता को उसके वीडियो एवं फोटो वायरल करने की धमकी देकर प्रार्थना के साथ बलात्कार करता रहा।, तथा पीड़िता द्वारा अपने 164 दंड प्रक्रिया संहिता के बयानों में कथन किया गया कि मैं वर्ष 2019 से जॉनी को जानती हूं वर्ष 2019 में मैं अपने गांव में रहती थी गांव में ही जॉनी से जान पहचान हुई थी पहले दिनांक 28.8. 2019 को जॉनी ने मेरे साथ जबरदस्ती मेरा इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए जिसकी रिपोर्ट मैंने महिला पुलिस थाना जिला सहारनपुर में की थी वहां पर पुलिस के और लोगों के दबाव में मैंने समझौता कर लिया था इसके घरवालों ने कहा था कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा तथा यह भी बताया गया कि अभियुक्त पहले से शादीशुदा है यह बात पीड़िता को पता था तथा न्यायालय के समक्ष पीड़िता द्वारा कथन किया गया कि मैं अभियुक्त मेरा पति है मैं पहले सहारनपुर में रहती थी वहां पर मैंने अभी उससे आर्य समाज मंदिर में शादी की थी मुझे मालूम था कि अभी उसका पहले से ही एक विवाह हो रखा है।
प्राक्कथन किया गया कि अभियुक्त मेरे कमरे पर आया तो था मुझे सहारनपुर ले जाने की जिद करने लगा मैंने मना किया तो हमारे बीच कहासुनी हो गई अभियुक्त ने वहां पुलिस बुला ली थी अभी उसने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया है अभी उसने मेरा कोई वीडियो या आपत्तिजनक तरीके से कोई फोटो खींची और ना ही मेरे साथ अभी उसने अप्राकृतिक संबंधनाएं था पीड़िता द्वारा अपने 161 सीआरपीसी के बयानों में कथन किया गया कि मैं मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दरोगा जी को दिया था जो उन्होंने कैसे लिखा है मुझे इसकी जानकारी नहीं है मैं भी उसको जानती हूं मेरा भी उससे झगड़ा हो गया था इसलिए मैंने अभी उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है ना ही अभी उसने मेरा कोई वीडियो बनाया है डॉक्टर द्वारा भी अपने परीक्षा में यह बताया गया कि पीड़िता की कोई बाहरी वह अंदरूनी चोट नहीं थी अभियुक्त न्यायालय के समक्ष पीड़िता द्वारा सहारनपुर में किए गए मुकदमे वह आर्य समाज मंदिर की शादी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया वाद की पैरवी *अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता आशुतोष गुलाटी ने करें तथा अभियुक्त को न्याय दिलाया न्यायालय द्वारा पीड़िता के विरुद्ध उठा सकते हैं के आरोप में मुकदमा दर्ज करने हेतु आदेशित किया जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त जॉनी पर लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया गया।