Uttarakhand

दुकान के कर्मचारी ने मालिक के साथ की 3300000/-रूपये की धोखाधड़ी

देहरादून। दिनांक 13/10/2020 को वादी संजय कुमार चौधरी, निदेशक, दून ग्रुप आँफ कालेज , देहरादून द्वारा थाना कैन्ट पर दी लिखित तहरीर दी गयी थी जिसके आधार पर मु0अ0सं0 180/20 पंजीकृत है। जिसमें वादी द्वारा आरोप लगाये हैं कि उनका 28 चकराता रोड़ पर दून पैरामैडिकल नाम से संस्थान है व उनके संस्थान का रंगाई पुताई आदि का सारा सामान गाँधी रोड़ स्थित क्वालिटी हार्डवेयर ऐजेन्सी से आता है। ताहिर खान नाम का व्यक्ति जो कि उनके संस्थान में पहले काम करता था वर्ष 2016 से लगातार संस्थान के नाम से कूटरचित फर्जी पर्ची बनाकर क्वालिटी हार्डवेयर ऐजेन्सी से संस्थान के नाम पर सामान खरीदता था एवं उस सामान को सह्स्धारा रोड़ स्थित माटा हार्डवेयर की दुकान के मालिक राजीव कुमार को कम दामों में बेचता था । इस तरह से ताहिर खान व राजीव कुमार ने आपराधिक षडयन्त्र के तहत संजय कुमार से धोखाधड़ी से लगभग 33,000,00/- रुपये( तैतीस लाख रुपये) की धोखाधड़ी की दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर *अभियुक्त ताहिर खान उर्फ सुल्तान पुत्र अब्दुल समद खान निवासी तल्ला अधोईवाला रायपुर रोड़ थाना रायपुर देहरादून* को धारा 420/120बी/467/468/471 आई0पी0सी0 के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है,  जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

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