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खाद्य व पेय पदार्थों में मिलावट करने वालांे के विरुद्व सख्त कार्यवाही करने के डीएम ने दिए निर्देश

रुद्रप्रयाग। जनपद में संचालित दुकानों, होटल, रेस्टोंरेंट ढाबा व पेय पदार्थ में किसी भी प्रकार से मिलावट न हो इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला सलाहकार समिति खाद्य सुरक्षा की बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ अधिनियम के अंतर्गत नियमों का पालन न करने वाले एवं मिलावट करने वालांे के विरुद्व सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने अभिहित अधिकारी को निर्देश दिये है कि केदारनाथ यात्रा के दृष्टिगत यात्रा मार्ग में किसी भी प्रकार से खाद्य सामग्री में कोई मिलावट न हो, इस पर कडी निगरानी रखते हुए समय-समय पर चैकिंग की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होने यह भी निर्देश दिये है कि यात्रा मार्ग में किसी भी दशा में मांस की बिक्री न हो इस पर भी कडी निगरानी के निर्देश दिये तथा मांस की बिक्री करने वालो पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होनें यह भी निर्देश दिए है कि जनपद में समय-समय पर समस्त दुकानों से मिठाई, तेल, बिस्किट, जेम, अचार, दूध, आटा, दाल, मसाले सहित अन्य सामग्री के नमूने लेकर लैब को परीक्षण हेतु भेजना सुनिश्चित करें, तथा जिन दुकानों के सैंपलों में मिलावट पायी जाती है तो उनके विरुद्व नियमानुसार तत्परता से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि जिन प्रतिष्ठानों के दोबारा सैंपलिंग फेल हो जाते हैं ऐसे प्रतिष्ठानों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने होटल व्यवसायों से अपेक्षा की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे तथा यात्रा मार्ग में संचालित होने वाले होटल रेस्टोरेन्टों में पहाड़ी उत्पादों के व्यंजनों को भी आने वाले तीर्थ यात्रियों को उपलब्ध करायें जिससे की पहाडी उत्पादों की बिक्री के साथ-साथ पोष्टिक भोजन भी उपलब्ध होगा, तथा यहां के पहाड़ी उत्पादों के व्यंजनों को एक नई पहचान मिलेगी। उन्होनें यह भी कहा कि सभी होटल व्यवसाय अपने-अपने प्रतिष्ठानों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।
बैठक में समिति के सचिवध्अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा मनोज सेमवाल ने अवगत कराया है कि प्रवर्तन कार्यो के अन्तर्गत सत्र में कुल 87 लीगल नमूनों को एकत्र कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया, जिसमें 07 नमून फेल हुए, तथा उन कारोबारियों के विरुद्व मा0 जिला मस्टिेट में वाद दायर किये गये है। साथ ही 13 मीट बिक्रेताओं 02 अन्य खाद्य कारोबारियों के विरुद्व मानकों के उल्लंघन करने पर चालानी वाद मा0 न्यायालय मे दर्ज किये गये है, जिन्हें मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ विमल सिंह गुसांई, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग सुशील कुरील, अध्यक्ष नगर व्यापार मंडल रुद्रप्रयाग चंद्रमोहन सेमवाल, ऊखीमठ राजीव भट्ट, हिमपाल सिंह भण्डारी, डॉ कैलाश सिंह पुष्पवान सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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