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वित्तीय वर्ष 2016-17 के वैैट कर निर्धारण केसोें की तिथि बढ़ाने की मांग
देहरादून। टैक्स.सी.एच.आर.बार एसोसिएशन ने उत्तराखंड के व्यापारियों के वैैट केे वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण केसोें की समयवधि बढाने की मांग मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव वित्त तथा आयुक्त कर को ई-मेल से ज्ञापन भेज कर की है।
टैक्स सी.एच.आर.बार एसोसिएशन के अघ्यक्ष नदीम उद्दीन (एडवोकेट) द्वारा उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव वित्त तथा आयुक्त कर की ईमेल आइ डी पर भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड के व्यापारियों के वैैट केे वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण केसोें की समयवधि 31 मार्च 2020 नियत की गयी हैै लेकिन बहुत बड़ी संख्या में यह केस वाणिज्य कर विभाग में नही हो पाये हैै। इसके बाद कालबाधित होने के कारण इनका एकपक्षीय निर्धारण करके टैक्स लगने का खतरा व्यापारियों पर मंडरा रहा है। व्यापारियों, एकाउन्टेेंट तथा सी.ए. व कर अधिवक्ताओं पर इस दबाव के चलते उन्हें लाॅक डाउन में भी घरों से बाहर निकलना पड़ रहा हैै तथा उन पर मानसिक दबाव हैै जिससे कोरोना नियंत्रण भी प्रभावित होे रहा है। व्यापारियोें, कर निर्धारण अधिकारियों, एकाउंटेन्ट, तथा कर अधिवक्ताओं तथा चार्टर्ड एकाउंटेन्ट की सुविधा व कोरोना नियंत्रण हेतु उनके योेगदान के लिये तुरन्त वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण केसों का समय कम से कम छः माह बढ़ाकर इसकी सूचना प्रसारित करना तथा पूर्व की भांति अधिकतर केसोें बिना कार्यालय बुलाये दाखिल विवरणों के आधार पर डीम्ड रूप सेे करनेे केे आदेश किया जाना आवश्यक है। बार एसोसिएशन ने मांग की है कि यथाशीघ्र वैट के वर्ष 2016-17 केे केसों को करने की समयावधि कम से कम 6 माह बढ़ानेे तथा अधिकतर केस पूर्व वर्षों की भांति डीम्ड रूप से कराने का आदेश करनेे व इसकी सूचना प्रसारित कराने का कष्ट करें।