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कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक बार फिर प्रशासन ने दिल्ली बॉर्डर सील करने का लिया फैसला

गाजियाबाद। जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन दो की तर्ज पर एक बार फिर प्रशासन ने दिल्ली बॉर्डर सील करने का फैसला लिया है। इसके तहत सोमवार आधी रात से दिल्ली बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। प्रशासन ने माना है कि दिल्ली में आवाजाही के चलते जिले में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। इसके चलते मुख्य चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने दिल्ली बॉर्डर सील करने का फैसला लिया है। कुछ छूट के साथ आज से दिल्ली में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि जिले में पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। इन बढे हुए मामलों में बड़ा हिस्सा गाजियाबाद-दिल्ली के बीच आवागमन करने वालों से संबंधित है। इसलिए मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति के आधार पर जिला प्रशासन ने दिल्ली-गाजियाबाद बार्डर को पूर्व की तरह सील करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जिले में हॉट स्पॉट क्षेत्रों के लिए नियमों को अधिक कड़ाई से लागू किए जाने का फैसला लिया गया है।

बॉर्डर सील में ये रहेंगे मुख्य बिंदू

  • भारी वाहन व ट्रकों से माल ढुलाई करने वाले वाहनों, बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े वाहन व आवश्यक वस्तुओं एवं दवाओं से जुड़े वाहनों को बिना किसी पास व पूछताछ के सीमा में प्रवेश की अनुमति रहेगी
  • डॉक्टर, पैरामैडिकल स्टाफ, पुलिस, बैंक कर्मियों के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी, ये लोग अपना परिचय पत्र लेकर चलेंगे, इसी परिचय पत्र को मान्यता होगी
  • एंबुलेंस बिना किसी रोक-टोक के आवागमन कर सकेगी
  • भारत सरकार में कार्य करने वाले उप सचिव और उसके ऊपर के अधिकारी जो गाजियाबाद से दिल्ली जाते है, उन्हें केवल अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। इस परिचय पत्र को मान्यता प्रदान करते हुए आवागमन में छूट रहेगी

      जिले में बहुत बड़ी संख्या में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी रहते है जो दिल्ली सरकार, भारत सरकार व विभिन्न कार्यालयों में कार्य करते है। ऐसे सरकारी कर्मचारियो के लिए 33 प्रतिशत की सीमा निर्धारित करते हुए कार्यालयो में उपस्थिति के निर्देश है, लेकिन उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। इस श्रेणी के कर्मचारी हजारों की संख्या में है, और वह अपने-अपने कार्यालयों द्वारा जारी किये गये स्थाई परिचय पत्रों के आधार पर आवागमन करना चाहते है। प्रशासन ने अपील की है कि 33 फीसद की सीमा के अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों के लिए उनके कार्यालयो द्वारा अलग से पास जारी किए जाएं। यह पास प्रतिदिन या साप्ताहिक आधार के हो सकते है। इस स्तर के अधिकारी व कर्मचारियों को बिना अलग से जारी पास के केवल परिचय पत्र के आधार पर आवागमन की अनुमति नहीं होगी।

इन्हे भी मिलेगी छूट कोविड-19 की रोकथाम हेतु भारत सरकार व दिल्ली सरकार के विभिन्न जिलों में कार्यालयों द्वारा ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों व अधिकारियों (जलापूर्ति, विद्युत, स्वच्छता, चिकित्सा) को सक्षम स्तर से जारी पास को मान्यता प्रदान की जाएगी। जब तक पास जारी नही हो पाते है, तब तक उनके कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र को ही मान्यता दी जाएगी। भारत सरकार व दिल्ली सरकार के विभिन्न कार्यालयो को यह सूचित कर दिया जाना आवश्यक होगा कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप सीमित संख्या में पास जारी करें

  • मीडिया कर्मियों को केवल अपना अधीकृत परिचय पत्र दिखाना होगा। इस परिचय पत्र को मान्यता प्रदान करते हुए आवागमन में छूट प्रदान होगी
  • इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में यदि कोई पास केंद्र या दिल्ली सरकार के किसी भी सक्षम स्तर से जारी किया जाता है तो उसको पूरी मान्यता दी जाएगी
  • दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार में कार्य करने वाले अधिकांश कार्यालयों का समय सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक का निर्धारित है। इसलिए दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारी व्यवस्था के तहत परिचय पत्र व पास रखने वाले सुबह नौ बजे तक हर हाल में गाजियाबाद की सीमा से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर लें। इसी प्रकार कार्य समाप्ति के बाद शाम छह बजे के बाद ही उन्हें जिले में प्रवेश दिया जाएगा। अलग अलग शिफ्टों में व आवश्यक सेवाओं वाले कर्मियों पर इस व्यवस्था से छूट होगी
  • दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में जाने वाले अधिवक्ताओं को परिचय पत्र दिखाने पर उन्हें आने-जाने की मान्यता प्रदान की जाएगी
  • आवश्यक कार्य से दिल्ली आवागमन करने के लिए http://164.100.68.164/upepass2 के लिंक पर आवश्यकता को देखते हुए ई-पास जारी करने की व्यवस्था रहेगी

हॉट स्पॉट क्षेत्र के संबंध में जारी किए गए और कड़े निर्देश

  • दिल्ली के हॉटस्पाट क्षेत्र से आने वाले व्यक्तियों का गाजियाबाद में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
  • जिले में घोषित हॉट स्पॉट क्षेत्र में दिल्ली सहित किसी भी क्षेत्र से आने वाले लोगो का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार जिले के हॉट स्पॉट क्षेत्र से बाहर जाने वाले व्यक्तियों पर भी आवश्यक वस्तु व सेवा छोड़कर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

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