23 और 28 फरवरी व 4 मार्च को आयोजित होंगे शिविर
देहरादून। जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा पत्र के माध्यम से जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों विकासनगर/ऋषिकेश/डोईवाला में लम्बित मुकदमों का सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण हेतु 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एम.वी.एक्ट के कम्पाउण्डेबल केस को सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक पक्षकारांे को लाभान्वित किए जाने हेतु स्थान चयनित किए गए। उक्त के क्रम में 23 फरवरी, 28 फरवरी, 4 मार्च को चयनित स्थान सभागार, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, देहरादून, न्यायालय परिसर ऋषिकेश, न्यायालय परिसर, न्यायालय परिसर डोईवाला, आरटीओ कार्यालय देहरादून, समस्त एआरटीओ कार्यालय में शिविर के आयोजन हेतु चिह्नित किया गया है।
जिलाधिकारी ने संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून के साथ-साथ जनपद के समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून/विकासनगर/ऋषिकेश को निर्देशित किया कि अपने-अपने कार्यालयों में शिविर का आयोजन करने से पूर्व इसका विस्तृत प्रचार-प्रसार कर एम.वी.एक्ट के कम्पाउण्डेबल केस के लम्बित मुकदमों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं एवं कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपने से संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट से समन्वय करते हुए कार्य करेंगे। साथ ही न्यायालय परिसर ऋषिकेश, विकासनगर एवं डोईवाला में आयोजित होने वाले शिविर में संबंधित उप जिलाधिकारी नोडल अधिकारी रहेंगे तथा वे स्वयं भी जिला प्रशासन की ओर से शिविर में प्रतिभाग करेंगे। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर देहरादून में आयोजित होने वाले शिविर में उप जिलाधिकारी सदर उपस्थित रहेंगे तथा आरटीओ कार्यालय देहरादून में आयोजित होने वाले शिविर में उप जिलाधिकारी मसूरी नोडल अधिकारी के तौर पर उपस्थित रहेंगे।