अपने विवादित बयान के चलते राहुल गांधी को रांची की अदालत में हाजिर होने का आदेश
रांची। रांची सिविल कोर्ट ने मोदी वाले बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन की तिथि बढ़ा दी है। न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत ने राहुल गांधी को 28 फरवरी को हाजिर होकर या अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। अदालत ने इससे पूूर्व राहुल गांधी को समन जारी करते हुए 22 फरवरी को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था। दरअसल, अधिवक्ता प्रदीप मोदी द्वारा दर्ज 20 करोड़ की मानहानि के मामले में अदालत सुनवाई कर रही है।
बता दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी व ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा कि जिनके नाम के आगे मोदी है वह सभी चोर हैं। इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया है। शिकायतवाद संख्या (1993/19) में कहा गया है कि सारे मोदी को चोर कहना निंदनीय, कष्टकारी व दिल को ठेस पहुंचाने वाला है।