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आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं में अभियोग किया गया पंजीकृत

देहरादून। उत्तराखंड शासन एवं जिलाधिकारी हरिद्वार महोदय के आदेशानुसार कांवड़ मेला स्थगित होने पर भी आज दिनांक 25.O7.2021 को हर की पौड़ी क्षेत्र में कांवड़ वेशभूषा एवं बम बम भोले के नारे लगाते हुए निम्नलिखित 14 व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं धारा 188 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया साथ ही उक्त 14 व्यक्तियों को अग्रिम आदेश तक प्रेमनगर आश्रम में बने क्वारंटाइन सेंटर मैं क्वॉरेंटाइन किया गया एवं दो व्यक्तियों के विरुद्ध कांवड़ संबंधित सामग्री व कपड़े आदि बेचे जाने पर उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया
१. बृजमोहन यादव पुत्र अमरजीत यादव निवासी कुंडली जिला सोनीपत हरियाणा
२. सूरज कुमार पुत्र सुरेश निवासी उपरोक्त
३. अंशुल सिंह पुत्र अरविंद सिंह निवासी उपरोक्त
४. अमन पुत्र राकेश चौहान निवासी उपरोक्त
५. विकास पांडे पुत्र विजेंद्र पांडे निवासी उपरोक्त
६. भानु सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी उपरोक्त
७. प्रमोद साहू पुत्र घनश्याम निवासी उपरोक्त
८. ओमवीर पुत्र ज्ञान सिंह यादव निवासी उपरोक्त
९. धर्मेश पुत्र शिव कुमार निवासी उपरोक्त
१०. प्रदीप कुमार पुत्र रामनरेश निवासी उपरोक्त
११. सुशील पुत्र राजित राम निवासी उपरोक्त
१२. शैलेश कुमार पुत्र शिव कुमार निवासी उपरोक्त
१३. अरविंद कुमार पुत्र जयचंद निवासी उपरोक्त
१४. अंकुर शर्मा पुत्र वीरपाल निवासी उपरोक्त
 *कांवड़ संबंधित सामग्री बेचने वाले दुकानदार*:~
१. राहुल सैनी पुत्र कुंवर सेन निवासी निपनिया थाना शहजाद नगर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश
२. तोतीराम सैनी पुत्र फूल सिंह सैनी निवासी हरिपुर कला थाना रायवाला देहरादून

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