आखिरकार केजरीवाल सरकार ने दी मंजूरी, कन्हैया कुमार पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा
नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ( Jawaharlal Nehru University) के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और दो अन्य के खिलाफ देशद्रोह (sedition) का मुकदमा चलेगा। दिल्ली सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
कोर्ट ने मांगा था स्टेटस रिपोर्ट इससे पहले 19 फरवरी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने कहा था कि तीन अप्रैल तक दिल्ली सरकार अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वह दिल्ली सरकार को केस चलाने की मंजूरी देने के लिए रिमांडर भेजे।
मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे भाजपा नेता नंदकिशोर गर्ग भाजपा नेता नंदकिशोर गर्ग कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की न मंजूरी देने का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में भाजपा नेता की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि नियमों और कानून के आधार पर इस पर फैसला दिल्ली सरकार को लेना है। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद भाजपा नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी नंदकिशोर गर्ग की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने इस मामले पर फैसला दिल्ली सरकार पर छोड़ा था।
दिल्ली चुनाव में भी उठा था मामला दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा ने इस मामले को उठाया था। भाजपा नेताओं का आरोप था कि दिल्ली सरकार इन आरोपितों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दे रही है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन करने का आरोप लगाया था। हालांकि आप ने भाजपा के सभी आरोपों से इनकार किया था।
यह है पूरा मामला 9 फरवरी 2016 को जेएनयू कैंपस में देशद्रोह के नारे लगे थे। कन्हैया कुमार और पूर्व जेएनयू छात्र अनिर्बान और उमर खालिद समेत अन्य लोगों पर देशद्रोह के नारों का समर्थन और जुलूस में शामिल होने का आरोप लगा था। इस सबंध में दिल्ली पुलिस पिछले साल 14 जनवरी को कन्हैया समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस की 1200 पन्ने की चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य समेत 36 छात्रों का नाम शामिल था। दिल्ली सरकार ने अभी तक मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी।