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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
हरिद्वार। घर में घुसकर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी युवक की द्वितीय जमानत अर्जी अपर जिला जज/एफटीएससी कोर्ट न्यायाधीश कुसुम शानी ने रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि पांच दिसंबर 2021 की रात ग्यारह बजे खानपुर क्षेत्र में लड़की के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। आरोपी युवक पर पीड़ित लड़की को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। घटना के बाद पीड़ित लड़की के परिजनों ने आरोपी नौशाद पुत्र नूर हसन निवासी ग्राम लालचंद वाला थाना खानपुर के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी नौशाद को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। फिलहाल, कोर्ट में केस विचाराधीन चल रहा है।