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प्रदेश के सभी विद्यालयों में छात्रों से स्कूल खुलने के बाद ही लिया जाएगा शुल्क, शिक्षा सचिव ने जारी किए आदेश
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने प्रदेश में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय और निजी विद्यालयों द्वारा सभी प्रकार के शुल्क जमा करवाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई स्थिति के सामान्य होने और विद्यालयों के खुलने के बाद ही शुल्क जमा करवाने की कार्यवाही की जाए। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव/रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश में संचालित सभी शिक्षण संस्थाएं अग्रिम आदेशों तक बंद की जा चुकी हैं। शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय अशासकीय व निजी विद्यालयों द्वारा छात्र-छात्राओं के अभिभावकों पर तत्काल शुल्क जमा करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव/रोकथाम को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में लाॅकडाउन घोषित किया गया है, ऐसे स्थिति में यह कृत्य उचित नहीं है। प्रदेश में सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य एवं अन्य बोर्डों द्वारा संचालित सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों द्वारा सभी प्रकार के शुल्क जमा करवाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। स्थिति सामान्य होने व विद्यालयों के खुलने के बाद ही शुल्क जमा करवाने की कार्यवाही की जाए।