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विदेश से चंदे के रूप में मिलने वाले करोड़ों रुपये के दुरुपयोग मामले की जांच को लेकर सीआइडी की टीम ने रांची के 38 एनजीओ में एक साथ की छापेमारी

रांची : फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत विदेश से चंदे के रूप में मिलने वाले करोड़ों रुपये के दुरुपयोग मामले की जांच कर रही सीआइडी की टीम ने शुक्रवार को रांची के 38 एनजीओ में एक साथ छापेमारी की है। सीआइडी के एडीजी अजय कुमार सिंह के आदेश पर अलग-अलग गठित इंस्पेक्टर-दारोगा व पुलिसकर्मियों की 38 टीम बनाई गई थी, जो प्रत्येक एनजीओ में पहुंची और वहां तलाशी ली। टीम को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसकी जांच की जाएगी, ताकि विदेशी फंड के दुरुपयोग से संबंधित जानकारी मिल सके। एडीजी सीआइडी अजय कुमार सिंह ने बताया कि मिशनरीज से जुड़े एनजीओ में जहां विदेशी फंड आते हैं, उनकी जांच चल रही है। राज्य में ऐसे 88 एनजीओ की जांच जारी है। पिछले कई दिनों से प्रदेश के सभी जिलों में सीआइडी के प्रक्षेत्रीय डीएसपी के निर्देशन में वहां के अन्य एनजीओ के विरुद्ध भी छापेमारी जारी है। शुक्रवार का पूरा फोकस रांची पर था, जो प्रदेश के सभी एनजीओ का केंद्र है। जिन एनजीओ में सीआइडी की छापेमारी हुई, उनमें बेथल मिशन, ब्रदर्स ऑफ सेंट गैब्रियल एजुकेशन सोसाइटी, कैपुचिन फ्रियर्स माइनर सोसाइटी, कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन, डाउटर्स ऑफ सेंट अनेरंची, डॉन बास्को टेक्निकल स्कूल आदि शामिल थे।

इन बिंदुओं पर जांच का दिया गया था आदेश
– एफसीआरए रजिस्ट्रेशन पेपर (गृह मंत्रालय से पंजीकृत कॉपी)।
– एफसीआरए बैंक खाता व एफसीआरए सब एकाउंट (बैंक खाते का स्टेटमेंट पांच वर्षों का)।
– एफसीआरए फंड का एमओयू पेपर, डोनेशन रिसिप्ट, वार्षिक रिपोर्ट, रजिस्टर्ड संस्था का बायलॉज, 12ए, 80 जी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, एफसीआरए ऑडिट रिपोर्ट, आयकर ऑडिट रिपोर्ट (विदेशी फंडिंग एजेंसी के साथ एकरारनामा पेपर)।
– कैश बुक, लेजर, स्टांप पेमेंट रजिस्टर, कैश बुक, परचेज कमेटी फाइल, कार्यकारिणी कमेटी रजिस्टर, डोनर फाइनल रिपोर्ट।
– एक्टिविटी रिपोर्ट, चल-अचल संपत्ति, बिल वाउचर, लॉगबुक भ्रमण व फिल्ड रिपोर्ट।
– एफसीआरए रजिस्टर्ड ई-मेल आइडी व स्वयं सेवी संस्था का रजिस्टर्ड ई-मेल आइडी का सेंड व इनबॉक्स का प्रिंट आउट, एफसीआरए यूजर आइडी व पासवर्ड (ई-मेल व डिटेल प्रिंट करना है)।
– नामांकित संस्था यदि कोई अन्य अस्पताल, स्कूल, सेल्टर होम का संचालन करता हो तो उसका नाम व पता।
– सभी रजिस्टर की फोटो कॉपी, गाड़ी, जमीन आदि के कागजात लेने हैं।

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