29 दिसम्बर को परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि तक धारा 144 द0प्र0स0 प्रभावी रहेगीः-अपर जिलाधिकारी
देहरादून। अपर जिलाधिकारी बीर सिंह बुदियाल ने अवगत कराया है कि मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के अधिष्ठान हेतु सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुवादक, टाईपिस्ट लाईबे्ररियन परीक्षा-2018 का आयोजन जनपद के 24 परीक्षा केन्द्रों पर कल 29 दिसम्बर 2019 सम्पन्न कराया जायेगा। उन्होंने अवगत कराया कि 29 दिसम्बर को परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि तक परीक्षा सम्पन्न होने तक धारा 144 द0प्र0स0 प्रभावी रहेगी।
इस अवधि में कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्रान्तर्गत आग्नेय शस्त्र, लाठी, स्टिक तलवार अथवा अन्य कोई तेजधार वाला शस्त्र जिसका फल ढाई इंच से अधिक न हो, बम और किसी अन्य प्रकार की बारूद वाले अस्त्र, जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो, लेकर नही चलेगा और ना ही हिंसा के प्रयोग हेतु ईंट पत्थर रोड़ा आदि एकत्र करेगा। शस्त्र अथवा लाठी लेकर चलने का प्रतिबन्ध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नही होगा। उक्त क्षेत्रान्तर्गत लाउडस्पीकर नारेबाजी, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, उत्तेजक भाषण देना आदि प्रतिबन्धित होगा। जुलुस प्रदर्शनों, सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नही किया जायेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भा0द0स0 की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा।