एक लाख रूपये या उससे अधिक की धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले व्यक्तियों को सम्बन्धित थाने को सूचित करना होगा अनिवार्य
देहरादून। आज दिनांक: 14-09-2020 को श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून महोदय द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वर्तमान में अनलाक की प्रक्रिया के दौरान व्यवसायिक गतिविधियों में तेजी आने से कई व्यापारियों व प्रतिष्ठान संचालकों द्वारा अपने वित्तीय लेन देन के सम्बन्ध में बडी धनराशि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जायी जा रही है, जिससे उनके साथ किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना के घटित होने की आशंका बनी रहती है। इसके दृष्टिगत सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में व्यापारियों, प्रतिष्ठान संचालकों, पैट्रोल पम्प मालिकों व अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित करने वाले व्यक्तियों के साथ गोष्ठी आयोजित कर उन्हें सूचित करने के निर्देश दिए कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक लाख या उससे अधिक की धनराशि कैश के रूप में ले जायी जा रही है तो वह इसकी सूचना अनिवार्य रूप से सम्बन्धित थाने को देंगे। साथ ही यदि उक्त व्यक्तियों को धनराशि ले जाने के लिये पुलिस सहायता की आवश्यकता हो तो संबंधित थाना प्रभारी उसे सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।